Right To Information Act 2005 Study Notes – सूचना का अधिकार” (RTI) अधिनियम ने भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकृतियों से सूचना मांगने का अधिकार प्रदान किया है। यह अधिनियम सरकार और उसके अधिकारियों को जवाबदेही और जिम्मेदार बनाता है।
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Right To Information Act 2005 Study Notes
RTI अधिनियम ने 2002 में पारित “स्वतंत्रता से सूचना” अधिनियम की जगह लिया। RTI अधिनियम के तहत, कोई भी नागरिक सार्वजनिक प्राधिकृति से सूचना मांग सकता है, जिसका प्रतिसाद 30 दिनों के भीतर देना होता है।
RTI अधिनियम का उपयोग नागरिकों और मीडिया ने भ्रष्टाचार, सरकारी काम की प्रगति और व्यय संबंधित जानकारी का पता लगाने के लिए किया है। Right To Information Act 2005 Study Notes
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Right To Information Act 2005
RTI अधिनियम ने सूचना को किसी भी रूप में, जैसे कि रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ईमेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्तियाँ, सर्कुलर, आदेश, लॉगबुक्स, अनुबंध, रिपोर्टें, पेपर्स, सैम्पल्स, मॉडल्स, डेटा आदि के रूप में परिभाषित किया है।
RTI अधिनियम ने व्यापारिक गोपनीयता, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपत्ति जैसी जानकारी के खुलासा की आवश्यकता नहीं की है। इस जानकारी का खुलासा तीसरे पक्षों की प्रतिस्थिति को क्षति पहुंचा सकता है।
Right to Information act, 2005 Study Notes Pdf
How to Apply For RTI
RTI Online Process
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आरटीआई फ़ाइल कैसे करें
आरटीआई फ़ाइल करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:
आप अपने आरटीआई एप्लीकेशन को rtionline.gov.in पर जाकर फ़ाइल कर सकते हैं। Right To Information Act 2005 Study Notes.
. सूचना का विषय तय करें:
- आपको यह तय करना होगा कि आप किस विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।
2. पता लगाएं कि जानकारी कहाँ प्राप्त की जा सकती है:
- आपको यह जानना होगा कि आपकी जानकारी किस सरकारी विभाग या अधिकारी से मिल सकती है।
3. आरटीआई फ़ॉर्म भरें:
- आपको आरटीआई फ़ॉर्म भरना होगा, जो आप ऑनलाइन या स्थानीय प्रशासनिक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
4. आवश्यक जानकारी प्रदान करें:
- आपको आपके आवेदन में जरूरत होने वाली सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज प्रदान करने होंगे।
5. आवेदन जमा करें:
- फ़ॉर्म भरने के बाद, आपको आवेदन जमा करना होगा। इसे आप ऑनलाइन या निर्धारित प्रशासनिक कार्यालय में सबमिट कर सकते हैं।
6. आवेदन ट्रैक करें:
- आप अपने आरटीआई आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल या अन्य उपयुक्त स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं।
7. जवाब का प्रतीक्षा करें:
- सामान्यत: सरकारी विभागों को आरटीआई आवेदन का जवाब 30 दिनों के भीतर देना होता है। आपको जवाब का प्रतीक्षा करना होगा।
8. अपील करें (यदि आवश्यक):
- यदि जवाब संतुष्ट करने योग्य नहीं है, तो आप अपील करने के लिए उच्चतम अदालत या संबंधित न्यायिक प्राधिकृति की ओर बढ़ सकते हैं।
इस प्रकार, आप आरटीआई फ़ाइल कर सकते हैं और सरकार से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। Right To Information Act 2005 Study Notes.
RTI Act 2005 क्या हैं?
सरकार, RTI 2005 के अनुसार, नागरिक द्वारा मांगी जाने वाली जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यदि उस सरकारी प्राधिकृति ने जिससे जानकारी मांगी जाती है, वह इसे प्रदान नहीं करती है, तो सरकारी प्राधिकृति को दंडित किया जाएगा।
कुछ मुद्दे राज्य केंद्रित होते हैं जैसे कि सड़क का निर्माण, सिंचाई की समस्याएँ या स्ट्रीट लाइट समस्याएँ। इस प्रकार के मामले में, एक आरटीआई एप्लीकेशन राज्य प्राधिकृतियों के साथ फ़ाइल किया जाएगा। Right To Information Act 2005 Study Notes
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हालांकि, यदि आपका मामला केंद्र से संबंधित विभागों से संबंधित है, तो आरटीआई को केंद्र सरकार के साथ फ़ाइल किया जाना चाहिए। यदि आप अपना आरटीआई एप्लीकेशन पब्लिक इनफ़ॉर्मेशन ऑफ़िसर को सबमिट करने में असमर्थ होते हैं, Right To Information Act 2005 Study Notes, तो आप केंद्रीय सूचना आयोग की ओर बढ़ सकते हैं। और जानने के लिए आगे पढ़ें कि केंद्रीय सरकार विभागों के साथ आरटीआई कैसे फ़ाइल करें।
Right to Information act upsc
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सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत एक मौलिक अधिकार है। 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार माना जाएगा।